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भ्रामक न्यूज़ प्रसारित करने के लिए एक वेब पोर्टल को धनबाद DC का SHOW CAUSE

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द फ़ॉलोअप टीम, धनबाद:

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह ने टीकाकरण को लेकर भ्रामक समाचार प्रसारित करने और टीकाकरण में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण एक वेब पोर्टल को समाचार का खंडन प्रसारित करने तथा 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

रांची से चल रहे एक पोर्टल पर आरोप
उपायुक्त ने बताया कि रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक वेब पोर्टल ने 23 मई  को धनबाद डेट लाइन से 'झारखंड में यहां कोरोना का पहला टीका लेने के बाद 50 से अधिक महिलाएं हो गई गर्भवती' हेडलाइन लगाकर खबर प्रसारित की थी। यह खबर भ्रामक और तथ्यों से विपरीत थी। यह मामला आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

24 घण्टे के अंदर जवाब और माफीनामा 
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में भ्रामक समाचार का प्रसारण करने से टीकाकरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और छूटे हुए लोग दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। उक्त पोर्टल को 24 घण्टे के अंदर जवाब और माफीनामा देना होगा।