मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर भारतीय इस प्रक्रिया में भाग न लें यह दंडनीय अपराध है।