स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों सबकी नजर में हैं। उन पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया ह। जिसके बाद से लगातार बन्ना गुप्ता सवालों के कटघरे में नजर आ रहे हैं। अब सरयू राय की पार्टी भाजमो जमशेदपुर महानगर इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी दी है कि आम गरीब जनता को 'आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना' में कोई रुकावट नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने चयनित बीमा कंपनी को 100 करोड़ की राशि निर्गत कर दी है।
बंधु तिर्की ने मंगलवार को राजधानी रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बंधु तिर्की ने कहा कि इस प्रेस वार्ता 34वें राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स घोटाले की सीबीआई जांच के संबंध में आम जनता के समक्ष तथ्यों को सार्वजनिक करने के लिए बुलाई गई है। बंधु तिर्की न
मांडर से कांग्रेस विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की अब पूर्व विधायक कहलाएंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। झारखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस आशय का पत्
इन दिनों इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस मंत्री बन्ना गुप्ता और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बन्ना गुप्ता रघुवर दास से लिपटे हुए हैं।
सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद आज जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, भाजपा के सारठ से विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मांडर विधायक बंधु तिर्की से मिलकर उन्हें सांत्वना दी एवं कुशलक्षेम जाना।
आदिवासी-मूलवासी हितों की बात करने वाले बड़े नेता बंधु तिर्की की चर्चा हर ओर हो रही है. वजह आपको पता है, उनकी विधायकी समाप्त होने वाली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तीन साल सश्रम कारावास की सजा हुई है.
आदिवासी-मूलवासी हितों की बात करने वाले बड़े नेता बंधु तिर्की की चर्चा हर ओर हो रही है. वजह आपको पता है, उनकी विधायकी समाप्त होने वाली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तीन साल सश्रम कारावास की सजा हुई है
बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 11 साल पुराने मामले में सोमवार को 3 साल की सजा सुनाई गई। बंधु तिर्की पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चूंकि,
आय से अधिक संपत्ति के 11 साल पुराने मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। बंधु तिर्की पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतल
मांडर विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। उनको 3 साल की सजा सुनाई गयी है। यह मामला वर्ष 2010 में दर्ज किया गया था। इस केस का नंबर आरसी 5(A) 2010 है। CBI के मुताबिक बंधु तिर्की के पास आय से अधिक 6 लाख 28 हज़ार
केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध दो दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। यानि आज और कल (28 और 29 मार्च) को बैंको में ताले लगे रहेंगे।